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चीनी प्लास्टिक सिंथेटिक सामग्री की पतंग की डोर (मांजा) की कुल 62 रीलें, कीमत ₹31,000 का माल जब्त — एक आरोपी गिरफ्तार

आगामी मकर संक्रांति (उत्तरायण) त्योहार के दौरान देशभर में लोग मैदानों, सार्वजनिक स्थलों और मकानों की छतों पर पतंग उड़ाते हैं। इस समय कुछ लोग गैरकानूनी चीनी मांजा का उपयोग करते हैं, जो बहुत धारदार होने के कारण गंभीर हादसे करवाता है। इस मांजा से लोगों को गहरी चोटें, अंग कटने जैसी घटनाएँ, और कई बार मौत के मामले तक सामने आए हैं।इसी प्रकार उड़ते पक्षियों को भी गंभीर चोट और मृत्यु तक की घटनाएँ होती रहती हैं।इन्हीं कारणों सेजिला मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद (कलक्टर कार्यालय, सुब्रिज के पास, आश्रम रोड)ने आदेश संख्याDC/MAG/Makar Sankranti/Sudharo/Jahernamu/SR/207/2025 दिनांक 24/11/2025 के तहत चीनी मांजा और तुक्काल का उपयोग व बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी है।इस आदेश के पालन हेतुमैडम IGP श्रीमती विदि चौधरी (अहमदाबाद रेंज)जिला पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश जाट (अहमदाबाद ग्रामीण)ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए।उनके मार्गदर्शन मेंमददनीश पुलिस अधीक्षक अंकिता मिश्रा(अस्लाली डिवीजन)ने अपने सभी थाना प्रभारियों को प्रतिबंधित चीनी मांजा बेचने वालों के विरुद्ध कठोर अभियान चलाने के आदेश दिए।इसी के तहतपुलिस इंस्पेक्टर H. N. बारिया, विवेकानंदनगर पुलिस स्टेशनने अपने स्टाफ को पूरे क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग रखने और चीनी मांजा बेचने वालों को पकड़ने के निर्देश दिए।इ अभियान के परिणामस्वरूपअ.हे.को. धुलाभाई पथाभाई (बकल नं. 1271) को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इंदिरानगर, हीरापुर गांव से एक व्यक्ति कोचीनी प्लास्टिक सिंथेटिक मांजा की कुल 62 रीलें (कुल कीमत ₹31,000)सहित गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई।